close up of men shaking hands and cars in background
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हाल ही में 21 दिसंबर, शनिवार को हुई GST परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर एक ही 18% जीएसटी दर का प्रस्ताव रखा, जो पहले 5% से 28% के बीच हुआ करता था।

उन्होंने कहा, “मान लीजिए कि आप 12 लाख रुपये में एक कार खरीदते हैं और उसे 9 लाख रुपये में बेचते हैं, तो 3 लाख रुपये पर 18% जीएसटी लागू होगा।”

यह सुनने में ऐसा लगता है कि “नुकसान पर टैक्स चुकाना” है।

इस स्थिति की गलत व्याख्या की गई है और तब से, कई अटकलें और वायरल रीलें सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि विक्रेताओं को नुकसान पर टैक्स चुकाना होगा और नए टैक्स ढांचे को लेकर भ्रम की स्थिति है। हमने आपकी सभी शंकाओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए यह ब्लॉग तैयार किया है।

यह नियम किस पर लागू होता है?

पुरानी कारों पर 18% जीएसटी केवल जीएसटी-पंजीकृत डीलरों पर लागू होता है – ऐसे व्यवसाय या कंपनियाँ जो पुरानी कारों को खरीदती और बेचती हैं। इसमें Cars24, Spinny और इसी तरह की अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, अगर कोई कार डीलर Rs 10 लाख में पुरानी कार खरीदता है और उसकी बिक्री कीमत Rs 12 लाख है। इस मामले में, मार्जिन सकारात्मक है, यानी Rs 2 लाख, इसलिए 2 लाख के मुनाफ़े पर 18% जीएसटी लगेगा।

खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब है?

उपभोक्ताओं के लिए, जीएसटी-पंजीकृत डीलर से कार खरीदने पर 18% जीएसटी बढ़ने के कारण कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप जीएसटी-पंजीकृत प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, तो टैक्स अंतिम बिल में शामिल किया जाएगा।

हालाँकि, अगर आप सीधे व्यक्तियों (निजी बिक्री) के बीच पुरानी कार खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो यह जीएसटी लागू नहीं होगा।

क्या यह एक नया टैक्स है?

नहीं, यह कोई नया टैक्स नहीं है। जो बदला है वह है जीएसटी दर। पहले कुछ पुरानी कारों पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18% टैक्स दिया गया है

  • इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी),
  • 1200 सीसी या उससे ज़्यादा इंजन क्षमता और 4000 मिमी लंबाई वाले पेट्रोल वाहन,
  • 1500 सीसी या उससे ज़्यादा इंजन क्षमता और 4000 मिमी लंबाई वाले डीजल वाहन,
  • एसयूवी।

अगर मार्जिन नेगेटिव हो तो क्या होगा? क्या घाटे पर भी जीएसटी लागू होता है?

नहीं! जीएसटी केवल मुनाफे पर लगाया जाता है और अगर बिक्री मूल्य और कार के Depreciated मूल्य के बीच का अंतर नकारात्मक है तो यह देय नहीं है।

उदाहरण के लिए,

  • कार की खरीद मूल्य: 15 लाख रुपये
  • कार का Depreciated मूल्य: 12 लाख रुपये
  • कार की बिक्री मूल्य: 10 लाख रुपये
  • मार्जिन: 10 लाख रुपये – 12 लाख रुपये, यानी, (-2 लाख रुपये)
  • यहाँ, जीएसटी देय नहीं है क्योंकि मार्जिन नकारात्मक है।

पुरानी कारों पर GST दरों का संक्षिप्त इतिहास

12 अक्टूबर, 2017 तक पुरानी कारों पर 28% जीएसटी+उपकर लगता था, जिसके कारण उद्योग जगत ने इसका विरोध किया।

बाद में, 13 अक्टूबर, 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले खरीदे गए मोटर वाहनों के लिए यह कर दर घटाकर 18.2% कर दी गई, और अगर उन्हें जीएसटी लागू होने के बाद बेचा या पट्टे पर दिया गया तो कोई कर क्रेडिट का दावा नहीं किया गया।

फिर, 24 जनवरी 2018 को वाहन के प्रकार के अनुसार कर की दर को 12% से संशोधित कर 18% करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की गई। यह नई अधिसूचना जीएसटी से पहले खरीदे गए वाहनों और जीएसटी लागू होने के बाद खरीदे गए वाहनों पर लागू होती है।

नवीनतम बदलाव के साथ, जीएसटी-पंजीकृत डीलरों द्वारा बेची गई सभी पुरानी कारों पर अब समान रूप से 18% कर लगेगा।

मुख्य बातें:

पुरानी कारों पर जीएसटी केवल जीएसटी-पंजीकृत डीलरों पर लागू होता है (निजी व्यक्तियों पर नहीं)।
टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है, नुकसान पर नहीं.
पुरानी कारों पर जीएसटी दर को 12% से संशोधित करके 18% कर दिया गया है।

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